
रुद्रपुर। किच्छा एवं सिरौलीकलां नगर पालिका चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के तहत संबंधित मतदान एवं मतगणना क्षेत्रों के 8 किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री, वितरण एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
यह प्रतिबंध 21 सितंबर से 22 सितंबर को मतदान समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। इसके अलावा 24 सितंबर को होने वाली मतगणना समाप्त होने तक भी शराब की बिक्री एवं वितरण पर रोक लागू रहेगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आबकारी अधिनियम सहित अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।



