महापौर विकास शर्मा के निर्देश पर नवरात्रि में मांस बिक्री पर प्रतिबंध, 11 से 19 अक्टूबर तक लागू रहेगा आदेश

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रुद्रपुर। शारदीय नवरात्रि के मद्देनजर रुद्रपुर नगर निगम ने नगर क्षेत्र में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। महापौर विकास शर्मा के निर्देशों के क्रम में जारी आदेश के अनुसार, 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2026 तक नगर निगम क्षेत्र में कच्चे एवं पके मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

नगर निगम के कार्यालय आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि में मांस की बिक्री करने वाले रेस्टोरेंट और भोजनालयों पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। यदि कोई प्रतिष्ठान आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके संचालक के खिलाफ नियमानुसार कानूनी एवं जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

आदेश के अनुपालन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। पुलिस, खाद्य सुरक्षा विभाग और नगर निगम के अधिकारियों को प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित कराने तथा मांस विक्रेताओं एवं रेस्टोरेंट संचालकों को इसकी जानकारी देने को कहा गया है।

नगर निगम की ओर से जारी इस आदेश का उद्देश्य नवरात्रि के दौरान निर्धारित प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करना है।