
देहरादून। उत्तराखंड में जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला तथा अन्य संबंधित खाद्य उत्पादों पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडे की ओर से 13 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिबंध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की गई है। आदेश में कहा गया है कि खाद्य उत्पादों में तंबाकू और निकोटिन का उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए जनस्वास्थ्य के हित में इन पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है।
आदेश के तहत प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर पूरे उत्तराखंड में एक वर्ष तक रोक लगाई गई है। यह अवधि आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी।
इस आदेश की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सभी जिलाधिकारियों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।
सरकार के इस कदम का उद्देश्य तंबाकू और निकोटिन युक्त उत्पादों के उपयोग पर अंकुश लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
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