
गदरपुर। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्रमाण पत्रों के सत्यापन के मामले में लापरवाही बरतने पर तहसील गदरपुर के राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र गोविंदपुर सरताज अली को निलंबित कर दिया गया है। उप जिलाधिकारी कैंप गदरपुर डॉ. अमृता शर्मा ने निलंबन आदेश जारी करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन आदेश के अनुसार, तहसीलदार गदरपुर को मेडिकल कॉलेजों की ओर से सत्यापन के लिए प्राप्त प्रमाण पत्रों के संबंध में कुछ व्यक्तियों द्वारा कूटरचित अभिलेखों के आधार पर स्थायी निवास एवं जाति प्रमाण पत्र तैयार कराए जाने का मामला सामने आया था। इन प्रमाण पत्रों की जांच राजस्व उप निरीक्षक सरताज अली से कराई गई थी। जांच के बाद उनके विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति करते हुए रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी गई। जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के क्रम में प्रमाण पत्रों की जांच एवं जारी करने में बरती गई लापरवाही को गंभीरता से लिया गया। इसके बाद विभागीय कार्रवाई के निर्देशों के अनुपालन में सरताज अली को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में सरताज अली तहसील मुख्यालय गदरपुर से संबद्ध रहेंगे। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। साथ ही निलंबन अवधि में किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार अथवा वृत्तिक व्यवसाय में संलिप्त न होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही नियमानुसार देयकों का भुगतान किया जाएगा। उप जिलाधिकारी डॉ. अमृता शर्मा ने तहसीलदार गदरपुर को निलंबन आदेश की प्रति संबंधित कर्मचारी को तत्काल तामील कराने तथा इसकी तामिली आख्या कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।



