बाल श्रम पर श्रम विभाग की बड़ी कार्रवाई, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से नाबालिग बच्चा रेस्क्यू

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रुद्रपुर। बाल श्रम उन्मूलन के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान श्रम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को रेस्क्यू किया है। मामले में नियोजक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी रुद्रपुर के नेतृत्व में गुरुवार को सीडब्ल्यूसी टीम एवं जिला टास्क फोर्स के साथ रुद्रपुर बाजार क्षेत्र में सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में एक बाल श्रमिक कार्यरत पाया गया। जांच में बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम होने की पुष्टि हुई।


बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के तहत बच्चे को तत्काल कार्यस्थल से मुक्त कर सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। साथ ही नियोजक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
श्रम विभाग ने सभी प्रतिष्ठान संचालकों एवं नियोजकों से अपील की है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के कार्य में नियोजित न करें तथा 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को खतरनाक उद्योगों और प्रक्रियाओं में रोजगार न दें। विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।